कोई बैंक लंच के नाम पर अपने ग्राहकों को इंतजार नहीं करा सकता है और न ही कोई बैंक कर्मचारी (Bank Empolyee) ग्राहकों (यानि आपके) साथ दुर्व्यवहार कर सकता हैं। ऐसा करने पर आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको यही बताएंगे कि बैंक कर्मचारी की शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं? समझिए बैंक ग्राहकों के अधिकार, ताकि आपका काम फटाफट से हो सके।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर बैंक अब ऑनलाइन बैंकिंग पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को किसी न किसी काम के लिए ब्रांच जाना पड़ता है. अगर आप कभी भी किसी बैंक कर्मचारी का ऐसा व्यवहार देखते हैं तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है, क्यूंकी यहाँ पर हम आपको How to File Complaint of Any Bank Employee Who Misbehave with You की पूरी जानकारी सांझा करने वाले हैं।
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बैंक स्टॉफ अगर आपका काम न करे तो उसकी शिकायत कहां और कैसे करें?
अक्सर ग्राहकों के पास बैंक कर्मचारियों को लेकर कई शिकायतें होती हैं। कभी ग्राहक कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते तो कभी काम न करने के बहाने से परेशान हो जाते हैं।
आप कई तरीकों से बैंक कर्मचारी की complaint कर सकते है, लेकिन उससे पहले आपको बैंक के कुछ नियम पता होने चाहिए। जैसे कि …
बैंक कर्मचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते
आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि बैंक अधिकारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते। वे एक-एक करके लंच ब्रेक ले सकते हैं। इस दौरान सामान्य लेनदेन जारी रहना चाहिए। ग्राहकों को घंटों इंतजार कराना कानून के खिलाफ है।
कर्मचारी लेट हुआ तो तुरंत होगी शिकायत
अगर बैंक कर्मचारी आपको लंच के नाम पर घंटों इंतजार करवाते हैं, आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं या काम में देर हो जाती है, तो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं।
- कुछ बैंक ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायतों को दर्ज करने के लिए रजिस्टर रखते हैं। यहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- यदि रजिस्टर काम नहीं करता है, तो आप उस कर्मचारी के बारे में बैंक मैनेजर या नोडल अधिकारी से भी शिकायत कर सकते हैं।
- इसके अलावा, ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए आमतौर पर हर बैंक में शिकायत निवारण फोरम होता है। वे ग्राहक की समस्या का समाधान भी करते हैं।
ग्राहक शिकायत निवारण फोरम में बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे कर सकता है?
शिकायत निवारण फोरम का उद्देश्य किसी भी ग्राहक शिकायत का समाधान करना है। इसलिए आप बैंक का शिकायत निवारण नंबर लेकर शिकायत कर सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं।
अब सवाल यह उठता है कि नंबर कहां से लाऊं?
आप संबंधित बैंक की वेबसाइट से शिकायत निवारण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
बैंक कर्मचारी ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते
- किसी भी ग्राहक के साथ जाति, लिंग, उम्र, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- किसी भी ग्राहक को डरा-धमकाकर, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करवाए जा सकते।
- ग्राहक को कोई प्रोडक्ट जबरदस्ती नहीं बेचा जा सकता या किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करवाया जा सकता।
- बैंक ग्राहक की फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के बाद ही कोई प्रोडक्ट उसे बेच सकता है।
- ग्राहक की पर्सनल डिटेल बैंक कर्मचारी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर किसी वजह से डिटेल शेयर करना जरूरी है तो ग्राहक की परमिशन लेनी पड़ती है।
- ग्राहक का अधिकार है कि वह अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए डिटेल्स देने से मना कर सकता है।
यदि बैंक ग्राहक की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है तो ग्राहक को क्या करना चाहिए?
कई बार ऐसा होता है कि बैंक कर्मचारी को ये बोलते है कि आप उसकी शिकायत करेंगे तो वो बोलता है “जा कर ले, जो तुझसे हो” या फिर ऐसे ही कुछ शब्द। अगर ऐसा है और आपके शिकायत करने के बाद भी कोई कारवाई न हो तो आप निम्न काम करें।
बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करें?
आरबीआई ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। ग्राहक बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन …
आप बैंकिंग लोकपाल से तभी शिकायत कर सकते हैं जब…
- जिस बैंक से समस्या संबंधित है, बैंक को ग्राहक की शिकायत मिली है और एक महीने के भीतर ग्राहक को उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
- बैंक ने ग्राहक की शिकायत को खारिज कर दिया है।
- बैंक द्वारा ग्राहक को दिए गए उत्तर से ग्राहक संतुष्ट नहीं है।
बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराते समय ग्राहकों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है।
ग्राहक डायरेक्ट बैंकिंग लोकपाल से शिकायत नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें उस बैंक में लिखित शिकायत करनी होगी जहां से उन्हें कोई समस्या हुई है।
शिकायत की कार्यवाही शुरू होने के 1 साल के भीतर आपको बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 साल, 3 साल या 5 साल बाद बैंक या उसके कर्मचारियों से बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करें।
बैंक कर्मचारी की लापरवाही करे तो बैंकिंग लोकपाल को बताएं?
- आपके शहर में बैंकिंग लोकपाल का ऑफिस है तो वहां सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- अगर ऑफिस नहीं है तो टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
आप चाहे तो इस लिंक पर जा कर सीधे RBI को ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।
- https://cms.rbi.org.in/cm/indexpage.html#eng
इस प्रकार से आप बैंक कर्मचारियों को शिकायत दर्ज करा सकते है, यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके काम आ सकती हैं।
बैंकिंग से जुड़ी ये 6 चीजें आपके काम आ सकती हैं?
- बैंक की ओर से चेक संग्रह में देरी के मामले में, उसे ग्राहक को मुआवजा देना होगा।
- यह कार्रवाई बैंक को अपने स्तर पर करनी होगी। वह इस मुआवजे का दावा करने के लिए आपका इंतजार नहीं कर सकता।
- इसी तरह अगर आपके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) निर्देशों में बैंक की ओर से कोई देरी होती है तो आपको उस पर भी मुआवजा मिलेगा।
- अगर खाते में बैलेंस नहीं होने की वजह से ESC फेल हो जाता है तो आपको उसके लिए जुर्माना भरना होगा।
- आप देश के किसी भी बैंक में फटे-पुराने नोट बदलवा सकते हैं। कोई भी बैंक ऐसा करने से मना नहीं कर सकता।
- अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक बिना कोई कारण बताए उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप बैंक स्टॉफ के mesbehave की complaint करा सकते है, आगे से ध्यान रखे ताकि कोई भी बैंक कर्मचारी आपको ये न कह सके कि, अभी lunch time है और आपका काम उसके बाद मे ही होगा।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।
Ravi Parmar
Thank you Mr Jumedeen..
Biswajit sutrodhar
सैर अपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर क्या है। आप ऐसेही जानकारी हमलोगों के साथ शेयर करते रहे।