2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा: RBI वापस लेगा, जानिए कब तक बदलवा सकेंगे?

8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उसके बाद RBI ने 2000 का नोट जारी किया था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। इस आर्टिकल में हम आपको ये बताएंगे कि आप बैंक में 2 हजार के नोट को कब तक बदलवा सकते हो, ये कब तक चलन में रहेंगे ? इत्यादि।

2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा

नवंबर 2016 में 2 हजार के नोट बाजार में आए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए ब्योरे में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। RBI ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है।

2000 के नोट को कब तक बदलवा सकते है ? जानिए कब तक बदलवा सकेंगे?

आरबीआई (RBI) ने फिलहाल 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में बदलने या खाते में जमा कराने को कहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इसके बाद भी यह वैध (legal) रहेगा. यह केवल लोगों को इन नोटों को बैंकों को वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए के नोट ही बदले जा सकेंगे, लेकिन इन नोटों को खाते में जमा करने की कोई सीमा नहीं होगी। अब बैंक 2000 के नोट जारी नहीं करेंगे।

2000 note details

RBI का आदेश

RBI Order for 2000 note

2 हजार के नोट के बंद होने से संबंधित सवाल

1. आरबीआई ने क्या कहा है?

रिजर्व बैंक 2000 के नोट को चलन से हटा लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा कि उद्देश्य पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी छपाई बंद कर दी गई थी।

2. निर्णय कब से लागू हो रहा है?

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वह 2000 के नोट को चलन से बाहर कर रहा है। इसके लिए कोई तारीख या समय नहीं दिया गया है। यानी यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

3. नोट बदलने के लिए क्या करना होगा?

इन नोटों को बैंक जाकर बदला जा सकता है। इसके लिए 30 सितंबर 2024 तक का समय है। नोट बदलने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बैंकों को भी सूचित कर दिया गया है।

4. 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं कराने पर क्या होगा?

₹2000 के नोटों का लेन-देन के लिए उपयोग जारी रखा जा सकता है और भुगतान के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, आरबीआई ने इन बैंक नोटों को 30 सितंबर 2024 या उससे पहले जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

5. क्या बिना किसी बैंक में खाता खोले भी नोट बदले जा सकते हैं?

हाँ। गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक समय में ₹ 20,000/- की सीमा तक ₹ 2000 के नोट अन्य मूल्यवर्ग में बदलवा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास अकाउंट है तो आप 2000 के कितने भी नोट जमा कर सकते हैं।

6. बाजार में 2000 के नोटों की खरीदारी पर क्या असर देखा जा सकता है?

भले ही सरकार ने इसे प्रचलन में रखा हो, लेकिन व्यापारी इससे लेन-देन करने में हिचकिचा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इन्हें बैंक से ही बदल दिया जाए।

7. यह फैसला किसने और क्यों लिया है?

रिजर्व बैंक ने यह फैसला ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत लिया है। स्वच्छ नोट नीति में लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे करेंसी नोटों पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रूप तो खराब होता ही है साथ ही उनकी आयु भी कम होती है। लोगों को लेन-देन में अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट (कागजी मुद्रा) मिलें, इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ नोट नीति लागू की गई है।

8. इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

जिसके पास 2 हजार का नोट होगा उसे बैंक जाकर इसे एक्सचेंज करना होगा। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो इन्हें बदलने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी थीं। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस बार वैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

9. क्या यह फैसला सरकार की गलती का सुधार है?

2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तो 2000 के नोटों की छपाई 2018-19 में रोक दी गई। यानी सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि 2000 के नोट को चलन से बाहर करना सरकार की गलती का सुधार है।

10. यह किस पर लागू होता है?

यह फैसला सभी पर लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 30 सितम्बर तक बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाना होगा या अन्य नोटों से बदलवाना होगा।

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